रेल यात्रा करने से पहले यह खबर ‘जरूर’ पढ़ें
JULY 07 (WTN) - आप जब रिजर्व टिकट पर रेल में यात्रा करते हैं, आपको ‘परिचय पत्र’ के रूप में किसी ना किसी डॉक्यूमेन्ट को दिखाना होता है। इसके लिए आपको अपने साथ अपने परिचय पत्र जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेन्ट को साथ रखना होता है। लेकिन भारतीय रेलवे ने अब यात्रियों के लिए डिजी लॉकर में मौजूद आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के इलेक्ट्रिक फॉर्मेट को ‘कुछ शर्तों’ के साथ स्वीकार करने की मंजूरी दे दी है।
जानकारी के मुताबिक, भारतीय रेलवे ने सभी ज़ोन के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि डिजी लॉकर में स्थित आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इन दोनों के ‘इलेक्ट्रिक फॉर्मेट’ को ‘कुछ शर्तों’ के साथ ‘परिचय पत्र’ के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
यानि कि यदि यात्री अपने डिजी लॉकर अकाउंट में आधार या ड्राइविंग लाइसेंस को दिखाता है, तो उसे ‘अधिकृत प्रूफ’ के तौर पर माना जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आपके डॉक्यूमेन्ट ‘अपलोडेड सेक्शन’ में हैं तो वे मान्य ‘नहीं’ होगे। ‘अपलोडेड सेक्शन’ का मतलब है कि यूजर ने ‘खुद’ इन्हें ‘अपलोड’ किया है।