HOME WORLD INDIA BHOPAL BUSINESS ENTERTAINMENT SCIENCE & TECHNOLOGY SPORTS HEALTH
WTN SPECIAL GOSSIP CORNER RECIPES DRINKS FUN FACTS WTN HINDI
EDUCATION LIFESTYLE TRAVEL ART & LITERATURE BIG MEMSAAB OPINION & INTERVIEW BrahMos
ABOUT US PRIVACY POLICY SITEMAP CONTACT US
BREAKING NEWS

जानिए कब और किन परिस्थितियों में कितना पैसा निकाल सकते हैं पीएफ अकाउंट से?

17 Apr 2019
8 परिस्थितियों में आप निकाल सकते हैं समय से पूर्व अपने पीएफ का पैसा
 
APR 17 (WTN) – जैसा कि आप जानते हैं कि नौकरी करने वालों के लिए पीएफ की रकम का बड़ा महत्व होता है। आमतौर पर लोगों को पता ही नहीं होता कि किन-किन नियमों के तहत पीएफ की रकम को निकाला जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8 परिस्थितियों में आप अपने पीएफ से रकम को निकाल सकते हैं। जहां कुछ परिस्थितियों में आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, तो कुछ परिस्थितियों में आप पीएफ की रकम का कुछ निश्चित हिस्सा ही निकाल सकते हैं। आइये आपको बताते हैं कि आप किन-किन परिस्थितियों में पीएफ की रकम को निकाल सकते हैं।

बीमारी के इलाज के लिए
नियमों के अनुसार पीएफ खाताधारक अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए पीएफ की पूरी रकम निकाल सकता है। बीमारी की हालत में कभी भी पीएफ का पूरा पैसा निकाला जा सकता है पर इसके लिए एक महीने या उससे अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होता है। साथ ही इस समय के लिए कर्मचारी के द्वारा अप्रूव लीव सर्टिफिकेट भी देना होता है। पीएफ के पैसों से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को अपने नियोक्ता या फ़िर ईएसआई के द्वारा अप्रूव एक सर्टिफिकेट भी देना होता है.

शादी के लिए
पीएफ अकाउंटधारी खुद की या फ़िर अपने भाई-बहन की या फ़िर अपने बच्चों की शादी के लिए पीएफ की राशि को निकाल सकता है। इसके अलावा अपनी पढ़ाई या फिर बच्‍चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ की रकम को निकालने का प्रावधान है। लेकिन इसके लिए कम से कम 7 साल की नौकरी जरूरी है और शादी या पढ़ाई के काम का प्रूफ देने के बाद ही पीएफ अकाउंट से रकम निकाली जा सकती है।

शिक्षा के लिए
शिक्षा के लिए पीएफ फंड से रकम निकालने के लिए एम्प्लायर के द्वारा फॉर्म 31 के तहत आवेदन करना होता है। इसके तहत, पीएफ निकालने की तारीख तक कुल जमा पीएफ का 50 प्रतिशत पीएफ ही निकाल सकते हैं। शिक्षा के लिए पीएफ का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति अपने पूरी नौकरी में सिर्फ़ तीन बार ही कर सकता है।
 
घर बनाने या खरीदने के लिए
घर बनाने या घर खरीदने के लिए आप अपने पीएफ से रकम निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी नौकरी के पांच साल पूरे होना चाहिए। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने वेतन के अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है और वो भी सिर्फ एक बार।

होम लोन का पुनर्भुगतान
होम लोने के पुनर्भुगतान के लिए पीएफ से रकम निकालने के लिए नौकरी के कम से कम 10 साल पूरे होना चाहिए। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने वेतन की राशि से अधिकतम 36 गुना तक की राशि अपने पीएफ फण्ड से निकाल सकता है। इस नियम के तहत पूरी नौकरी में सिर्फ़ एक बार ही पीएफ के पैसों को निकाला जा सकता है।

प्‍लॉट खरीदने के लिए
प्लॉट खरीदने के समय पीएफ रकम निकालने के लिए नौकरी के पांच साल पूरे होना चाहिए। वहीं प्‍लॉट आपके, आपके जीवनसाथी या फ़िर दोनों के नाम पर रजिस्‍टर्ड होना चाहिए। प्लॉट या प्रॉपर्टी किसी प्रकार से विवादित नहीं होना चाहिए और न ही उस पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही होना चाहिए। प्लॉट खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने वेतन का अधिकतम 24 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है वो भी सिर्फ़ एक बार।
 
घर की मरम्मत
घर की मरम्मत के लिए भी आप पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी नौकरी के पांच साल पूरा होना चाहिए। इस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति अपने वेतन का अधिकतम 12 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है वो भी सिर्फ एक बार।

प्री-रिटायरमेंट
प्री-रिटायरमेंट नियम के तहत भी कोई भी अपने पीएफ बैलेंस से 90 प्रतिशत तक की रकम निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए कर्मचारी की उम्र 54 वर्ष होना चाहिए। इस राशि को पूरी नौकरी में सिर्फ़ एक बार ही निकाला जा सकता है।