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अब ग़लत आधार कार्ड नम्बर देने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना!

15 Jul 2019
जानिए पैन कार्ड और आधार कार्ड से जुड़े ‘नये’ नियम

JULY 15 (WTN) - जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने कई बड़े आर्थिक लेन-देन के लिए पैन कार्ड नम्बर ना होने की स्थिति में पैन कार्ड नम्बर की जगह पर आधार कार्ड नम्बर देने का विकल्प लोगों को दिया है। लेकिन यदि आप बड़े लेन-देन करते हैं, और उसमें आधार कार्ड का उपयोग करना चाहते हैं तो यह ख़बर आपके काफ़ी काम की है। दरअसल, यदि बैंक के किसी भी काम में आपने ग़लत आधार नम्बर दिया तो आप पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सम्बन्धित प्रावधान और अधिसूचना जारी होने के बाद यह दण्डात्मक प्रावधान एक सितम्बर, 2019 से लागू हो सकता है। नये नियमों के मुताबिक़, अगर बैंक के किसी भी लेन-देन से जुड़े दस्तावेज़ों में आधार संख्या सही नहीं पाई गई तो ग़लत आधार नम्बर देने वाले पर दस हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, जुर्माना लगाने से पहले सम्बन्धित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौक़ा मिलेगा।

दरअसल, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में आधार कार्ड से जुड़े जो भी नए नियम बनाए गए हैं, उसी के अनुसार नये नियमों को संशोधित किया जा रहा है। साल 2019-20 का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बैंक में बड़े लेन-देन के लिए अब पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैन कार्ड ना होने पर आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए धारा 272बी में संशोधन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 272बी में पैन कार्ड के उपयोग से सम्बन्धित उल्लंघनों पर दण्डात्मक प्रावधान हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था कि देश में 1.2 अरब से ज़्यादा भारतीयों के पास आधार कार्ड है। वहीं देश में 22 करोड़ लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराया है। इस बार सरकार ने सुविधा दी है कि यदि करदाता के पास पैन कार्ड नम्बर नहीं है तो वो आधार कार्ड नम्बर से आयकर रिटर्न भर सकता है। अब देश में कई ऐसे वित्तीय काम हैं जो कि आप बिना पैन कार्ड के कर सकते हैं।

जैसे कि 10 लाख रुपये से ज़्यादा की अचल सम्पत्ति ख़रीदने पर अब आप पैन कार्ड की जगह पर आधार कार्ड का नम्बर दे सकते हैं। वहीं बैंक से 50 हज़ार रूपये से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करने पर पैन नम्बर की जगह पर आधार नम्बर दिया जा सकता है। दो लाख रूपये से ज़्यादा का सोना ख़रीदने पर पैन कार्ड नम्बर की जगह पर आधार कार्ड नम्बर अब मान्य होगा। वहीं फोर व्हीलर ख़रीदने के लिए भी पैन कार्ड की जगह पर अब आधार कार्ड दिया जा सकता है।
 
किसी होटल-रेस्टोरेंट में कैश में एक बार में 50,000 रुपये से ज़्यादा के बिल का भुगतान करने, म्यूचुअल फण्ड निवेश और शेयरों की ख़रीदी-बिक्री, 50,000 रुपये से ज़्यादा की विदेशी करेंसी ख़रीदने और किसी इंश्योरेंस कम्पनी को प्रीमियम के तौर पर एक साल में 50,000 रूपये का पेमेंट करने के समय भी पैन कार्ड नम्बर की जगह पर आधार कार्ड का नम्बर दिया जा सकता है। वहीं बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट भी अब आप सिर्फ़ आधार कार्ड के जरिये खुलवा सकते हैं।

तो आप जान ही गये होंगे कि बजट में आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर कितने बदलाव किये गये हैं। नये नियमों के मुताबिक़, अब बहुत सी वित्तीय सेवाओं के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता ख़त्म हो गई है। इन वित्तीय सेवाओं में आप पैन कार्ड की जगह पर आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैन कार्ड नम्बर की जगह पर आधार कार्ड नम्बर का इस्तेमाल सिर्फ़ वही व्यक्ति कर सकता है, जिसके पास पैन कार्ड नहीं है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो फ़िर आपको पैन कार्ड का ही इस्तेमाल करना होगा।