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जानिए पहले से कैसे ‘आसान’ हुआ पीएफ से पैसा निकालना?

05 Aug 2019
अब सिर्फ़ ऑनलाइन तरीक़े से ही निकाल पाएंगे पीएफ से पैसा!

AUG 05 (WTN) – जैसा कि आप जानते हैं कि नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेण्ट फण्ड का काफ़ी महत्व है। रिटायरमेंट के बाद या फ़िर नौकरी के समय भी ज़रूरत पड़ने पर प्रोविडेण्ट फण्ड की रक़म ही काम आती है। लेकिन देखा गया है कि प्रोविडेण्ट फण्ड से पैसा निकालने के नियम काफी कड़े हैं। वहीं पीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया भी काफ़ी कठिन है, जिस कारण कई लोगों को इसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब ईपीएफ यानी एम्प्लॉई प्रोविडेण्ट फण्ड से पैसा निकालना सशर्त काफ़ी आसान हो गया है।
 
जैसा कि आप जानते हैं कि नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेण्ट फण्ड एक रिटायरमेंट प्लान की तरह है। कहा जाता है कि पीएफ में पैसा निवेश करने का फ़ायदा लम्बी अवधि में मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेवानिवृत्ति के समय पीएफ से पैसा निकालने के लिए किये गये क्लेम से पूरी नौकरी के समय की अवधि तक में एकत्रित हुआ पैसा मिलता है। देखा गया है कि पहले लोग नौकरी बदलते समय अपना फण्ड ट्रांसफर करा लेते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा गया है कि ईपीएफओ में पैसों की निकासी के लिए ज़्यादा आवेदन देखने को मिल रहे हैं।

ईपीएफओ से पैसों की ज़्यादा निकासी के कारण अब पीएफ निकालने की प्रक्रिया को आसान किया गया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिनों पहले ही EPFO ने एक और नियम में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद अब आप पीएफ का पैसा मैनुअली यानी कि ऑफलाइन मोड से नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि, इसके लिए एक शर्त है जिसका पालन करने के बाद ही आप ऑनलाइन तरीक़े से पैसा निकाल पाएंगे।

नये नियमों के मुताबिक़ यदि आधार नम्बर, EPFO के यूनीवर्सल अकाउंट नम्बर (UAN) से लिंक है तो प्रोविडेण्ट फण्ड यानी कि पीएफ का पैसा निकालने के लिए ऑफलाइन क्लेम नहीं किया जा सकेगा। यानी कि अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार नम्बर के यूनीवर्सल अकाउंट नम्बर के साथ लिंक होने के मामलों में ऑफलाइन क्लेम स्वीकार करने से मना कर दिया है।

यानी कि यदि आपका आधार नम्बर, यूनीवर्सल अकाउंट नम्बर (UAN) से लिंक है तो आपको पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम ही करना होगा। दरअसल, यह फ़ैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस में ऑफलाइन क्लेम के मामलों में काफ़ी वृद्धि देखी जा रही थी। ऐसा इसलिए, क्योंकि कई कम्पनियां भारी तादात में पीएफ क्लेम करने के लिए सदस्यों का क्लेम फिजकल फॉर्म के जरिए करा रही थीं, जिनका आधार नम्बर यूएएन से लिंक है। भारी तादात में पीएफ क्लेम आने से फील्ड ऑफिस में काम का लोड बिना वजह बढ़ रहा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह का फ़ैसला लिया गया है।

ऑफलाइन क्लेम के कारण देखा जा रहा था कि क्लेम सेटेलमेंट में देरी हो रही थी, जिसके बाद EPFO ने फ़ैसला लिया है कि कम्पनियों के ऑफलाइन क्लेम स्वीकार नहीं किये जाएंगे। EPFO ने कम्पनियों को सलाह दी है कि वे ऑनलाइन क्लेम सर्विस प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल पीएफ निकालने के लिए करें। EPFO ने अपने सर्कुलर में भी यह साफ़ कर दिया है कि अगर कोई मेम्बर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से क्लेम फाइल करता है तो सिर्फ ऑनलाइन क्लेम को ही स्वीकार किया जाएगा।
 
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑनलाइन क्लेम करते समय आपको अपना यूनीवर्सल अकाउंट नम्बर (UAN) और पासवर्ड फीड करना होगा। ऐसा करने के बाद सदस्य को क्‍लेम सबमिट करने का विकल्प मिलेगा। ऑनलाइन पीएफ फॉर्म सबमिट करने के बाद विद्ड्रॉअल फॉर्म को कम्पनी में जमा नहीं करना होगा। ऑनलाइन क्लेम होने के बाद फील्ड ऑफिसर अपने आप उस क्लेम को वेरिफाई कर देगा, लेकिन ऐसा होने के लिए ज़रूरी है कि सदस्य का यूनीफाइड पोर्टल पर केवाईसी पूरा होना चाहिए।
 
यानी कि साफ़ है कि अब पीएफ का पैसा निकलने के लिए ऑफलाइन आवेदन के बजाय ऑनलाइन आवदेन ही स्वीकार होगा यदि आपका आधार नम्बर, यूनीवर्सल अकाउंट नम्बर (UAN) से लिंक है  तो। इसलिए हमारी आपको सलाह है कि यदि आपने EPFO की वेबसाइट पर केवाईसी समेत अन्य सभी ज़रूरी प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया है तो उसे पूरा कर लें, क्योंकि इन सभी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद ही आप पीएफ के लिए ऑनलाइन क्लेम कर पाएंगे।