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यदि आप नहीं जानते हैं हैलमेट पहनने के ‘यह’ नियम तो कट सकता है आपका चालान!

12 Sep 2019
घटिया क्वालिटी का हैलमेट पहनने या हैलमेट का फीता नहीं बांधने पर भी कटेगा चालान!
 
SEP 12 (WTN) – इन दिनों भारत में चर्चा का एक ही विषय है, और वो है संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट। जब से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लगने वाले चालान की राशि में काफ़ी वृद्धि हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 सितम्बर से लागू हुए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में बिना हैलमेट पहने दो पहिया गाड़ी चलाने पर चालान की राशि बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है, जो कि पहले 100 रुपये हुआ करती थी।
 
लेकिन हम भारतीय नियमों को ना मानने में ही अपनी बहादुरी समझते हैं। अपनी खुद की सुरक्षा की चिंता शायद भारतीय लोगों को कम ही रहती है। इसलिए चालान से बचने के लिए दोपहिया वाहन चालक घटिया क्वालिटी के बिना आईएसआई मार्क वाले हैलमेट का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप घटिया क्वालिटी के बिना आईएसआई मार्क वाला हैलमेट पहनकर ड्राइविंग कर रहे हैं, तो इससे आपकी जान को ख़तरा तो है ही। वहीं यदि आप यह सोच रहे हैं कि इस तरह के हैलमेट के पहनने से आप चालानी कार्रवाई से बच जाएंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका ऐसा सोचना ग़लत है।

सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घटिया क्वालिटी के बिना आईएसआई मार्क वाले हैलमेट पहनकर आप अपनी ज़िन्दगी से खेल रहे हैं। चालान से बचने के लिए यदि आप इस तरह के हैलमेट पहन रहे हैं, तो इससे आप शायद चालान से तो बच जाएंगे लेकिन आपकी ज़िन्दगी शायद आप ना बचा पाएं। रिपोर्ट के मुताबिक़, दुर्घटना होने पर घटिया क्वालिटी के बिना आईएसआई मार्क वाले हैलमेट चालक के सिर की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं।
 
इस तरह के घटिया क्वालिटी के हैलमेट बेहद कमज़ोर होते हैं। दुर्घटना होने की स्थिति में घटिया क्वालिटी के हैलमेट रोड से टकराकर टूट जाते हैं, और टूटने के कारण यह पहनने वाले के सिर में घुस सकते हैं, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में दोपहिया वाहनों की दुर्घटना में 48,746 मौतें दोपहिया वाहन चालक के हैलमेट ना पहनने के कारण हुई हैं।

तो घटिया क्वालिटी के बिना आईएसआई मार्क वाले हैलमेट का उपयोग करना आपकी ज़िन्दगी के लिए तो ख़तरनाक है ही, साथ ही यदि आप इस तरह का हैलमेट पहनते हैं तो आप जुर्माने से भी नहीं बच सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 129 के अनुसार, दोपहिया वाहन चालक का हैलमेट आईएसआई मार्क वाला होना चाहिए। यदि किसी दोपहिया वाहन चालक ने बिना आईएसआई मार्क वाला या फ़िर नकली आईएसआई मार्क वाला हैलमेट पहना है, तो उसका चालान बिना हैलमेट पहनने पर लगने वाली धारा के अनुसार ही कटेगा। यानी कि यदि दोपहिया वाहन चालक ने घटिया क्वालिटी का बिना आईएसआई मार्क या नकली आईएसआई मार्क वाला हैलमेट पहना है तो उसे 1,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हैलमेट को लापरवाही से पहनने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। यदि दोपहिया वाहन चालक ने वाहन चलाते समय हैलमेट का फीता नहीं लगाया है, तो उसे बिना हैलमेट पहने ही माना जाएगा और उसे जुर्माने के 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं यह ग़लती करने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194 डी के तहत चालान के साथ-साथ तीन महीने तक के लिए दोपहिया वाहन चालक का लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है।
 
तो हमारी आपको सलाह है कि दोपहिया वाहन चलाते समय शार्टकट ना अपनाएं और नियमों का पूरी तरह से पालन करें। हमेशा ही अच्छी क्वालिटी का आईएसआई मार्क वाले हैलमेट पहनें और उसका फीता गाड़ी चालते समय हमेशा लगाए रखें। क्योंकि यदि हैलमेट का फीता नहीं बंधा है, तो दुर्घटना की स्थिति में हैलमेट सिर से गिर सकता है और आपकी मौत तक हो सकती है। तो सिर्फ़ जुर्माने की राशि से बचने के लिए नहीं, बल्कि ख़ुद की ज़िन्दगी की सुरक्षा के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय अच्छी क्वालिटी का हैलमेट सही तरीक़े से पहने।