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31 मार्च तक निपटा लें ‘यह’ ज़रूरी काम!

20 Mar 2019
इनकम टैक्स रिटर्न भरने से लेकर आधार-पैन कार्ड लिंकिंग के लिए है 31 मार्च आखिरी तारीख
 
MAR 20 (WTN) – एक जागरूक नागरिक के रूप में यदि आपने 31 मार्च तक कुछ वित्तीय काम नहीं निपटाये हैं, तो हमारी आपको सलाह है कि उन कामों को जल्द से जल्द निपटा लें। कई वित्तीय कामों को पूरा करने की डेडलाइन 31 मार्च तक की है, वहीं यदि आप टैक्स भरते हैं, तो आपके लिए 31 मार्च का काफ़ी महत्व है। आइये जानते हैं कि वे कौन-कौन से काम हैं, जो आपको 31 मार्च से पहले निपटाने हैं।



अगर आप टैक्स भरते हैं, तो वित्त वर्ष 2017-18 (एसेसमेंट ईयर 2018-19) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2019 है। वहीं आपको इस तारीख तक साल 2018-19 की टैक्स प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए।

 

अगर आपकी कम्पनी ने आपके द्वारा किये गये निवेश के लिए डॉक्यूमेंट मांगे हैं, और अगर आपने अब तक टैक्स नहीं बचाया है, तो हमारी सलाह है कि आप टैक्स बचाने वाले विकल्पों में निवेश शुरू कर दें। वहीं वित्तवर्ष 2016-17 के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च ही है।

 

यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो इसे जल्द से जल्द लिंक कर लें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, 31 मार्च, 2019 तक पैन कार्ड और आधार को लिंक कराना ज़रूरी है। अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।

 

वहीं यदि आपने 15 मार्च तक एडवांस टैक्स नहीं भरा है, तो इसे 31 मार्च तक ज़रूर भर दें ताकि आपको कम से कम ब्याज लगेगा। अगर आप कारोबारी हैं, तो जुलाई 2017 से सितम्बर 2018 तक के सभी जीएसटी रिटर्न फाइल कर दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तारीख तक आप 2017-18 में जारी बिल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी ले लें। साथ ही जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 1 में मिसमैच को आप जीएसटीआर 1 बिल में 31 मार्च 2019 तक सुधार सकते हैं।