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शेयर ब्रोकर को ‘नकद भुगतान’ पर लगी रोक, सेबी ने जारी किया ‘नया नियम’

13 Jul 2018
डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा देने सेबी ने उठाया कदम, शेयर ब्रोकर नहीं ले सकेंगे नकद भुगतान

JULY 13 (WTN) – क्या आप शेयर मार्केट में ब्रोकर के जरिए ट्रेडिंग करते हैं ? यदि हां, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अब अपने शेयर ब्रोकर को नकद राशि नहीं दे सकेंगे। शेयर बाजार नियामक बोर्ड, सेबी ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के इरादे से नया नियम बनाया है, जिसके तहत शेयर ब्रोकर अब अपने ग्राहकों से सीधे नकद रुपये नहीं ले सकेंगे।

सेबी ने अपने एक सर्कुलर में स्पष्ट किया है, “इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान के कई विकल्प उपलब्ध होने के मद्देनजर शेयर ब्रोकर अपने ग्राहकों से सीधे या अपने खाते में नकद स्वीकार नहीं करेंगे।“ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार शेयर ब्रोकर अपने ग्राहकों से जो भी राशि लेगा, वह नकदी में नहीं होगी बल्कि वह चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत किसी अन्य माध्यम से सीधे बैंक खाते में जमा होगी।

सेबी ने यह भी साफ किया है कि ग्राहक से मिलने वाली नकदी को ब्रोकर के अकाउंट में भी जमा नहीं कराया जा सकता है। इतना ही नहीं, अब शेयर ब्रोकरों को भी अपने ग्राहक को चेक के जरिए ही भुगतान करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज को निर्देश दिया है कि वो अपने नियम कायदों में बदलाव कर इस आदेश को तुरंत लागू करे।

सेबी का ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार नकदी रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिये डिजिटल माध्यम से रुपयों के लेन-देन को प्रोत्साहित कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से कालेधन को शेयर बाजार में आने से रोकने में काफी मदद मिलेगी।