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‘पांच गुना’ महंगा हुआ ट्रेन में डॉक्टर से इलाज कराना!

25 Jul 2018
20 की जगह अब डॉक्टर की फ़ीस होगी 100 रुपये

JULY 25 (WTN) – यदि ट्रेन में आप या आपके साथ यात्रा करने वाला कोई यात्री बीमार होता है, और आप इलाज के लिए रेलवे के डॉक्टर को बुलाते हैं, तो अब आपको इसके लिए पांच गुना ज्यादा चार्ज देना होगा। रेलवे के नये नियम के मुताबिक, यदि ट्रेन में इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है तो पहले 20 रुपये डॉक्टर की फ़ीस लगती थी, लेकिन अब यह फ़ीस 100 रुपये लगेगी। हालांकि रेलवे ने साफ़ किया है कि रेल दुर्घटना की स्थिति में यात्री को डॉक्टर की सहायता ‘निशुल्क’ दी जाएगी।

वहीं रेलवे ने रिटायरिंग रूम की बुकिंग का कैन्सिलेशन चार्ज भी ‘दोगुना’ कर दिया है। यदि आप रेलवे के रिटायरिंग रूम या डॉरमेट्री की बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट से करते हैं, और किसी कारण से आप बुकिंग तारीख़ के दो दिन पहले कैन्सिल करते हैं, तो आपको बुकिंग राशि की 20 प्रतिशत राशि कैन्सिलेशन चार्ज के रूप में देनी होगी। पहले इसका कैन्सिलेशन चार्ज बुकिंग राशि का 10 प्रतिशत था। 

वहीं यदि आप एक दिन पहले बुकिंग कैन्सिल कराते हैं, तो कैन्सिलेशन चार्ज बुकिंग राशि का 50 प्रतिशत होगा। यदि आपने जिस दिन बुकिंग की है और उसी दिन आपने इसे कैन्सिल कर दिया, तो आपकी बुकिंग की पूरी राशि कैन्सिलेशन चार्ज के रूप में काट ली जाएगी।