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कल से हो रहे हैं देश में काफ़ी ‘बदलाव’, आप भी जानिए...

31 Aug 2018
रेल रिज़र्वेशन से लेकर गाड़ियों की बीमा पॉलिसी में बदलाव

AUG 31 (WTN) - कल यानि एक सितम्बर से आपके जीवन पर असर डालने वाले कई ‘बदलाव’ होने वाले हैं। क्या हैं ये बदलाव, आइये आपको बताते हैं। कल से अब आपको IRCTC के ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए स्वैच्छिक प्रीमियम देना होगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस भी एक बेहतरीन नई सेवा शुरू करने जा रहा है। कल से आयकर विभाग के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े नए प्रावधान भी लागू होंगे। कल से ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नियम भी बदल जाएंगे।
 
सबसे पहले बात करते हैं रेल रिज़र्वेशन की। यदि आप 1 सितम्बर से IRCTC पर टिकट बुक करेंगे तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस का प्रीमियम देना होगा। रेलवे हर यात्री को 10 लाख रुपए का बीमा देता है। अब तक ये सेवा फ्री थी। अब IRCTC पर टिकट बुक करते समय आपको विकल्प मिलेगा। इस विकल्प में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा चाहिए। अगर आपको ये सुविधा चाहिए तो वहां टिक कर दें। आप ये सुविधा लेंगे तभी इसका प्रीमियम देना होगा। ये प्रीमियम एक रुपए हो सकता है।
 
बात करें पोस्ट ऑफिस से जुड़े बदलाव की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सितम्बर से इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक, India Post Payments Bank (IPPB) को लॉन्च करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पेमेंट बैंक डाक विभाग का है। कल एक साथ 650 ब्रांच और 3250 एक्सेस प्वाइंट पर ये सुविधा लॉन्च होगी। इस पेमेंट बैंक में सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सरकार की मानें तो 31 दिसम्बर तक देश के सभी 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस IPPB के सिस्टम से जुड़ जाएंगे।
 
अगर आप 1 सितम्बर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको अब पेनल्टी चुकानी होगी। 5 लाख से कम आय वालों के लिए 1 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी तो वहीं 5 लाख रुपए से ऊपर आय वाले अगर 31 दिसम्बर तक रिटर्न फाइल करते हैं तो उन्हें 5 हज़ार रुपए की पेनल्टी देनी होगी, नहीं तो एक जनवरी 2019 से रिटर्न फ़ाइल करने पर 10 हज़ार रुपए की पेनल्टी देनी होगी।
 
अब बात आपकी गाड़ियों से जुड़ी हुई। अगर आप एक सितम्बर से कार और बाइक खरीदने जाएंगे तो आपको इसके लिए ज़्यादा क़ीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इरडा यानि Insurance Regulatory and Development Authority (IRDAI) ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नए नियम जारी किए हैं। इसमें बाइक के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कार के लिए 3 साल का इंश्योरेंस जरूरी किया जाएगा। पहले ये 1 साल का ही होता था।