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जल्दी से कर लें ‘यह’ काम वरना नहीं मिलेगा इनकम टैक्स रिफण्ड!

01 Mar 2019
अब इनकम टैक्स विभाग जारी करेगा सिर्फ़ ई-रिफण्ड, जिसके लिए बैंक अकाउंट का पैन नम्बर से लिंक होना जरूरी
 

MAR 01 (WTN) – यदि आप इनकम टैक्स भरते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न आपको मिलता है तो जल्द से जल्द अपने पैन नम्बर को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करा लें, क्योंकि यदि ऐसा आपने नहीं किया तो इनकम टैक्स रिटर्न आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने साफ़ कर दिया है कि 1 मार्च, 2019 से वो केवल ई-रिफण्ड ही जारी करेगा और ये रिफण्ड केवल पैन कार्ड से लिंक हुए बैंक अकाउंट में ही भेजा जाएगा, इसके लिए आपका सेविंग या करंट अकाउंट, पैन नम्बर से लिंक होना चाहिए।
 
यदि आपने अभी तक अपने बैंक अकाउंट को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो यह काम आप जल्द से जल्द पूरा कर लें। पैन कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक आप ऑन लाइन भी कर सकते हैं, या फ़िर आप इसे बैंक में जाकर भी लिंक करा सकते हैं। बैंक अकाउंट से पैन नम्बर को लिंक कराने के बाद आपको इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर जाकर लॉगिन करने के बाद उसे प्री वेलिडेट भी करना होगा।
 
वहीं यदि इनकम टैक्स विभाग की साइट पर आपका लॉगिन नहीं है, तो आपको अपने पैन कार्ड के जरिए इसे बनाना होगा। आपका बैंक अकाउंट, पैन नम्बर से लिंक है या नहीं यह पता करने के लिए आप इनकम टैक्स विभाग के ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जाएं और वहां पर अपने अकाउंट में लॉगिन करें। इसके बाद प्रोफ़ाइल सेटिंग में जाकर अपने बैंक अकाउंट को प्री-वेलिडेट करें।
 
यह करने से आपको पता चल जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट, पैन नम्बर से लिंक है कि नहीं। वहीं यदि आपका बैंक अकाउंट ई-फ़ाइलिंग पोर्टल से जुड़ा हुआ है, तो EVC और नेट बैंकिंग के जरिए अकाउंट ऑटोमैटिक तरीके से प्री-वेलिडेट हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक इनकम टैक्स विभाग रिफण्ड को या तो अकाउंट पेई चेक के जरिये या फ़िर बैंक अकाउंट में जारी करता था। वहीं आपको 31 मार्च 2019 तक आपको अपने आधार कार्ड भी पैन कार्ड से लिंक करना भी जरूरी है।