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FASTag के इस्तेमाल में न करें 'यह गलतियां"; भरना पड़ सकता है दोगुना टोल टैक्स

19 May 2020

नेशनल हाइवे पर FASTag के चार्ज के नियमों में हुआ संशोधन

MAY 19 (WTN) - आप अपने वाहन में FASTag का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि FASTag के इस्तेमाल से टोल प्लाजा पर आपका कीमती समय तो बचता ही है, साथ ही टोल प्लाजा पर नहीं रुकने के कारण आपके वाहन के ईंधन की बचत भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आपने FASTag का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो टोल प्लाजा पर आपको दोगुना टोल टैक्स भरना पड़ सकता है।

दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाइवेज फी (डिटरमिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन) रूल्स, 2008 में संशोधन को लेकर FASTag के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। आपका भी इस नोटिफिकेशन के बारे में जानना काफी ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपने नोटिफिकेशन में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया तो आपको टोल प्लाजा पर दो गुना टोल टैक्स भरना पड़ सकता है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के अनुसार, वाहन में FASTag के बिना FASTag लेन में प्रवेश न करें। साथ ही यदि आपका FASTag काम नहीं कर रहा है या फिर अमान्य है, तो इन परिस्थितियों में भी आप नेशनल हाइवे की FASTag लेन को पार न करें। क्योंकि इन परिस्थितियों में आपको दोगुना टोल टैक्स देना पड़ सकता है।

वाहन में FASTag लगा होने के बाद भी नेशनल हाइवे पर दोगुना टोल टैक्स न लगे, इसके लिए आप यह हमेशा याद रखे कि फास्टैग में हमेशा पर्याप्त रिचार्ज रहना चाहिए। साथ ही यह बात भी याद रखिए कि FASTag न तो मुड़ा हुआ होना चाहिए और न ही डैमेज होना चाहिए जिससे आपका FASTag ठीक तरीके से काम कर सके और आपको दोगुना टोल टैक्स न भरना पड़े।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर कोई भी बिना फास्टैग लगे वाहन के साथ टोल प्लाजा की फास्टैग लेन में घुस जाता है, तो इस परिस्थिति में वाहन चालक को वाहन की कैटेगरी के अनुसार दोगुना टोल टैक्स देना होगा।

तो याद रखिए कि यदि आप नेशनल हाइवे में अपने वाहन से सफर कर रहे हैं, तो आपके वाहन में FASTag लगा होना चाहिए, जिसमें पर्याप्त मात्रा में बैलेंस होना चाहिए। साथ ही FASTag मुड़ा हुआ या डैमेज नहीं होना, वरना इन परिस्थितियों में आपको टोल प्लाजा पर दोगुना टोल टैक्स भरना पड़ सकता है।